'डॉन' अखबार की खबर में कहा गया है कि एफएससी ने याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से घोषित किया कि इस्लामी राज्य द्वारा लड़कियों की शादी के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है।from India TV Hindi: world Feed https://ift.tt/3jPBWQ9
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